EPF Withdrawal Process 2025: अगर आप भी PF निकालने की सोच रहे हैं लेकिन इसका प्रोसेस, जरूरी दस्तावेज़ और टैक्स नियमों को लेकर कन्फ्यूज हैं तो यह लेख आपके लिए है 2025 में EPF Withdrawal के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं जिससे PF निकालना अब और भी आसान हो गया है। चाहे आप ऑनलाइन निकालना चाहते हों या ऑफलाइन, इस ब्लॉग में आपको स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस, जरूरी दस्तावेज़, PF निकासी में देरी के कारण और TDS कटौती जैसी सभी अहम जानकारियाँ मिलेंगी। साथ ही, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है या नियोक्ता सहयोग नहीं कर रहा, तो भी आप बिना Employer Signature के PF निकालने का तरीका जान पाएंगे। तो आइए, बिना समय गंवाए पूरी जानकारी लें और अपने PF Withdrawal को hassle-free बनाएं!
PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस
दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा की PF निकालने के दो तरीके हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों तरीकों से PF निकाल सकते हैं बता दे अगर आपका UAN नंबर एक्टिवेट है और KYC अपडेटेड है तो ऑनलाइन प्रोसेस सबसे आसान है। वहीं ऑफलाइन में आपको फॉर्म 19 (PF निकासी) और फॉर्म 10C (पेंशन योजना) या फॉर्म 31 (आंशिक निकासी) भरकर अपने नियोक्ता या EPFO ऑफिस जमा करने होंगे।

इन सभी का ध्यान दे
- ऑनलाइन क्लेम के लिए UAN नंबर, आधार, बैंक अकाउंट, और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
- अगर आपकी कंपनी ने EPFO पोर्टल पर आपका डेटा अपडेट नहीं किया है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
EPFO Portal से PF कैसे निकालें आसान तरीका?
EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें: https://unifiedportal-epfo.epfindia.gov.in/ पर जाएं और अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसे भी देखे https://ashok79.com/eps-95-pensoin-yojana/
- ‘Claim’ सेक्शन पर क्लिक करें: होमपेज पर ‘Manage’ टैब में ‘Claim’ का ऑप्शन दिखेगा।
- फॉर्म भरें:
- अगर आप पूरा PF निकालना चाहते हैं (जॉब छोड़ने के बाद), तो फॉर्म 19 और 10C सिलेक्ट करें।
- आंशिक निकासी (मेडिकल या होम लोन के लिए) के लिए फॉर्म 31 चुनें।
- बैंक डिटेल्स वेरिफाई करें: अकाउंट नंबर और IFSC कोड चेक कर लें।
- OTP सबमिट करें: जो मोबाईल नंबर UNA नंबर से रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे डालें और सबमिट कर दें।
- क्लेम स्टेटस चेक करें: 15 दिनों के अंदर EPFO पोर्टल या UMANG ऐप से स्टेटस ट्रैक करें।
टिप: अगर आपका UAN नंबर एक्टिव नहीं है तो पहले EPFO पोर्टल पर ‘Activate UAN’ का ऑप्शन यूज करें।
PF निकासी के लिए UAN नंबर और KYC जरूरी क्यों है?
UAN (Universal Account Number) आपका यूनिक PF आईडी है जो नौकरी बदलने पर भी नहीं बदलता है। दोस्तों KYC (आधार, पैन, बैंक डिटेल्स) इसलिए जरूरी है ताकि EPFO आपकी पहचान वेरिफाई कर सके और पैसे सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सके।
क्या होगा अगर KYC पेंडिंग है?
- PF क्लेम अप्रूव नहीं होगा।
- KYC अपडेट करने के लिए EPFO पोर्टल पर ‘Manage’ सेक्शन में जाएं और आधार, पैन, बैंक डिटेल्स अपलोड करें।
PF निकालने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 2025
PF Withdrawal के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स लगेंगे?
- आधार कार्ड (लिंक्ड होना चाहिए)
- पैन कार्ड (टैक्स छूट के लिए)
- बैंक पासबुक/कैंसिल चेक (अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई करने के लिए)
- रिजाइनेशन लेटर/एक्सिट डॉक्युमेंट (अगर नौकरी छोड़ चुके हैं)
- फॉर्म 15G/15H (अगर PF निकासी पर TDS कटने से बचना चाहते हैं)
नोट: अगर आप 5 साल से कम समय में PF निकाल रहे हैं तो TDS 10% कटेगा। पैन कार्ड न होने पर TDS 20% होगा।
आधार, बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड से PF कैसे निकालें?
- UAN और आधार लिंक करें: EPFO पोर्टल पर ‘KYC’ सेक्शन में जाकर आधार और पैन अपडेट करें।
- बैंक डिटेल्स वेरिफाई करें: अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और ब्रांच का नाम सही होना चाहिए।
- फॉर्म भरते समय डॉक्युमेंट्स अपलोड करें: क्लेम सबमिट करते वक्त आधार और पैन की स्कैन्ड कॉपी अटैच करें।
कॉमन मिस्टेक: बैंक अकाउंट में नाम का मिसमैच होना। अगर आपके UAN पर नाम और बैंक अकाउंट में नाम अलग है तो PF क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और देखे https://ashok79.com/epfo-high-salary-pension-plan/
EPF Withdrawal के लिए फॉर्म 19,10C और 31 का उपयोग
- फॉर्म 19: पूरी PF रकम निकालने के लिए (जब आप नौकरी छोड़ चुके हैं और दोबारा नौकरी नहीं कर रहे)।
- फॉर्म 10C: पेंशन योजना के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने और पेंशन अमाउंट निकालने के लिए।
- फॉर्म 31: आंशिक निकासी (मेडिकल इमरजेंसी, शादी, या होम लोन के लिए)।
उदाहरण: अगर आपको हार्ट सर्जरी के लिए पैसे चाहिए तो फॉर्म 31 में मेडिकल डॉक्युमेंट्स अटैच करके PF का एक हिस्सा निकाल सकते हैं।
बिना नियोक्ता (Employer) के PF कैसे निकालें?
कंपनी बंद हो गई हो तो PF निकालने का तरीका
अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है या नियोक्ता का सिग्नेचर नहीं मिल रहा तो ये स्टेप्स फॉलो करें
- EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम करें: फॉर्म भरते समय ‘No Objection Certificate’ (NOC) के लिए ‘Exempted’ चुनें।
- अफिडेविट तैयार करें: एक स्टांप पेपर पर लिखें कि कंपनी बंद हो चुकी है और आपके पास NOC नहीं है।
- EPFO ऑफिस में डॉक्युमेंट्स जमा करें: अफिडेविट, आधार, पैन, और बैंक डिटेल्स के साथ फॉर्म जमा करें।
सफलता टिप: EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से प्रोसेस तेज हो सकता है।
बिना Employer Signature के PF Withdrawal Process
2025 में EPFO ने नियम बदल दिए हैं। अब आप बिना नियोक्ता के सिग्नेचर के भी PF निकाल सकते हैं बशर्ते आपका UAN एक्टिवेट और KYC अपडेटेड हो।
कैसे करें?
- ऑनलाइन क्लेम सबमिट करते समय ‘No Objection Certificate’ विकल्प चुनें।
- अगर EPFO को डाउट होता है, तो वे आपसे अतिरिक्त डॉक्युमेंट्स मांग सकते हैं, जैसे रिजाइनेशन लेटर या सेपरेशन लेटर।
EPFO Grievance Portal से PF निकालने की शिकायत कैसे करें?
- EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर जाएं।
- ‘Register Grievance’ पर क्लिक करें।
- अपना UAN नंबर, मोबाइल नंबर, और शिकायत का विवरण भरें।
- कंप्लेंट नंबर नोट कर लें और 15 दिनों के अंदर रेस्पॉन्स का इंतजार करें।
मेरा अनुभव: मेरे एक दोस्त को PF निकालने में 2 महीने लग गए थे लेकिन ग्रिवेंस पोर्टल पर जब शिकायत की तो उसके बाद 10 दिनों में समस्या सॉल्व हो गई।
PF निकालने में लगने वाला समय और देरी के कारण
PF निकालने में देरी क्यों होती है? (मुख्य कारण और समाधान)
- KYC पेंडिंग: अगर आधार या बैंक डिटेल्स वेरिफाई नहीं हुए हैं।
- डॉक्युमेंट्स में एरर: नाम या अकाउंट नंबर का मिसमैच।
- EPFO की ओर से डिले: कभी-कभी EPFO ऑफिस में क्लेम की भीड़ होती है।
समाधान:
- ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स चेक कर लें।
- EPFO हेल्पलाइन नंबर (1800118005) पर कॉल करके अपने क्लेम का स्टेटस पूछें।
PF Claim स्टेटस कैसे चेक करें? (EPFO Portal और UMANG App से)
- EPFO पोर्टल पर: लॉगिन करें ‘Track Claim Status’ पर क्लिक करें अप्लिकेशन आईडी डालें।
- UMANG ऐप पर: ‘EPFO’ सेक्शन में जाएं ‘Track Claim’ चुनें UAN नंबर डालें।
स्टेटस का मतलब:
- Pending: क्लेम अभी प्रोसेस में है।
- Approved: पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर हो गए हैं।
- Rejected: डॉक्युमेंट्स दोबारा सबमिट करने होंगे।
PF निकासी रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? (फटाफट समाधान)
- रिजेक्शन का कारण जानें: EPFO पोर्टल या ऐप पर रिजेक्ट का रीजन चेक करें।
- दोबारा क्लेम सबमिट करें: गलतियाँ सुधारकर नए डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
- EPPO ऑफिस से संपर्क करें: अगर समस्या सुलझ नहीं रही, तो लोकल EPFO ऑफिस जाएँ।
उदाहरण: मेरे दोस्त का PF क्लेम डॉक्युमेंट मिसमैच के कारण रिजेक्ट हो गया था लेकिन उसने बैंक अकाउंट में नाम सही करवाया और दोबारा क्लेम सबमिट किया जो 7 दिनों में अप्रूव हो गया। https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pf-withdrawal-rules.html
PF Withdrawal से जुड़ी जरूरी बातें – टैक्स और TDS नियम
क्या PF निकालने पर टैक्स कटेगा? (TDS और टैक्स छूट की जानकारी)
- 5 साल से अधिक: PF निकासी टैक्स-फ्री है।
- 5 साल से कम: 10% TDS कटेगा (पैन लिंक होने पर), वरना 20%।
- टैक्स बचाने के लिए: फॉर्म 15G/15H जमा करें (अगर सालाना इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड से कम है)।