सेविंग अकाउंट: आयकर विभाग ने देश भर के करोड़ों बैंक ग्रहाकों के लिय एक नया गाइडलाइन को जारी किया है आयकर विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमे बताया गया है की अपने सेविंग अकाउंट मे एक लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो विभाग की तरफ से आपके बैंक अकाउंट मे से 60% राशि टैक्स के तौर पर काटी जायगी अगर आप भी सेविंग अकाउंट रखते है तो यह आप के लिय बेहद जरूरी है आप सभी को बता दें की वित्तीय वर्ष मे एक सेविंग अकाउंट मे नगद राशि रखने की आयकर विभाग ने एक लिमिट तय की है
आयकर विभाग की तरफ से समय समय पर बैंकिंग सेक्टर के ग्रहकों के लिय नई नई गाइडलाइन राखी जाती है। बैंक से जुड़े ग्रहकों को आयकर विभाग की तरफ से जो भी जानकारी आती है उस का पालन करना बहुत ही जरूरी होतो है अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप किसी भी बैंक मे अपना सेविंग अकाउंट खुलबा सकते हैं और जिसका भी सैविंग अकाउंट पहले से है उसके लिय जरूर पढ़ना चाहिय जिससे की आपको पता लगे की अपने सेविंग अकाउंट मे कितना पैसा रख सकते हैं
Saving Account : सेविंग अकाउंट मे कितना पैसा रख सकते हैं।
आपको बता दे की भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार अगर आपके सेविंग अकाउंट मे एक वित्तीय वर्ष मे अपने वचत बैंक अकाउंट मे अधिकतम दस लाख रुपए नगद राशि के तौर पर जमा कर सकते हैं
आयकर विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर आपके सेविंग अकाउंट मे एक वित्तीय वर्ष मे डस लख से अधिक पैसा जमा करते है तो इस खाते की सम्पूर्ण जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी बैंक ग्राहक अपने खाते मे पहले 50000 या इससे अधिक नगद राशि जमा कर सकते थे लेकिन आयकर विभाग ने इसे और भी सरल बनाने के लिय अब इसे बढ़ाकर 250000 रुपए तक कर दिया है लेकिन 50000 से अधिक नगद राशि जमा करने के लिये आपको अपना पैन कार्ड अपने अकाउंट से लिंक करवाना पड़ेगा तभी एक साथ 50000 से अधिक नगद राशि जमा कर सकते हैं
10 लाख से अधिक राशि पर देना होगा 60% टैक्स
आयकर विभाग के नियम के अनुसार अगर आप अपने सेविंग अकाउंट मे एक वित्तीय वर्ष मे दस लाख रुपए से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आपको विभाग के नियम के अनुसार भारी भरकम इंकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। ध्यान रखे की वित्तीय वर्ष मे एक सेविंग अकाउंट मे 10 लाख से अगर अधिक राशि जमा करते हैं तो आपको आयकर रिटर्न विभाग को जमा की गई राशि का संतोषजनक दवाब देना होगा और आयकर विभाग को अपनी आय का स्रोत बताना होगा अगर आप यह गलती करते हैं और आय कर विभाग को अपनी आय का स्रोत नहीं बताते हैं तो आयकर रेटर्न विभाग जमा राशि 60 प्रतिशत टैक्स लगा देगा। तो दोस्तों अगर आपका भी सेविंग अकाउंट है तो टैक्स से बचने के लिय आयकर विभाग के नियमों का पालन जरूर करे
धन्यवाद